राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से कनिष्ठ सहायक भर्ती 2020 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें आवश्यक योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर सर्टिफिकेट निर्धारित की गई है।
इससे पूर्व समस्त कनिष्ठ सहायक भर्तीयों में यह योग्यता, अधिनियम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) (Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986) (as amended) के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक निर्धारित थी तथा अन्तिम भर्ती 2017 में की गई थी।
इस सम्बन्ध में निम्नानुसार विनम्र निवेदन है-
1. गरीब, ग्रामीण अथवा असमर्थ वर्ग में जो अभ्यर्थी पारिवारिक एवं आर्थिक कारणों से स्नातक नहीं कर पाये थे उनको अधिकारों से वचित होना पड़ रहा है।
2. चूंकि इससे पूर्व सभी भर्तियों में आवश्यक कम्प्यूटर कौशल सर्टिफिकेट अनिवार्य है अतः शैक्षणिक योग्यता से कार्यालयिक कार्यदक्षता में अन्तर नहीं रहता।
3. चूंकि भर्ती के समस्त चरण जो कि लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर दक्षता तथा टाइपिंग से गुजरते हैं अतः इसमें विभाग को आवश्यक दक्ष एवं योग्य कर्मचारी मिल जाते हैं, अतः इस पद के लिए प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक योग्यता का अन्तर कार्यदक्षता पर नहीं पड़ता है।
4. कनिष्ठ लिपिक के समकक्ष समस्त परीक्षाओं की शैक्षणिक योग्यता केन्द्रीय एजेन्सीयों (एस.एस.सी. , एस.एस.बी. आदि) एवं अन्य समस्त राज्य एजेन्सीयों में भी सीनियर सैकण्डरी निर्धारित की हुई है अतः परीक्षा के निर्धारित केन्द्रीय मानकों के आधार पर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अपने अवसर से वंचित हो रहे हैं।
5 चूंकि पूर्व में निर्धारित योग्यता के आधार पर भी विभाग को निपुण एवं कर्मठ कर्मचारी मिले हैं अतः इस अन्तर को कोई विशेष प्रतिफल विभाग को नहीं दिख रहा हैं अपितु कम आवेदन होने से राजस्व हानि ही होगी।
6. पूर्व में अत्यंत अल्प अन्तर से वंचित अभ्यर्थी जो कि आगामी वर्ष में इन्हीं रिक्तियों की तैयारी कर रहे थे उन्हें 2 वर्ष से अधिक समय से वंचित होना पड़ा है तथा उन्हें योग्यता वृद्धि की कोई पूर्व सूचना नहीं थी, अतः जो अभ्यर्थी मूल अधिनियम की पात्रता के आधार पर तैयारी कर रहे थे, वे न तो स्नातक कर पाये तथा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से भी वंचित होना पड़ रहा है।
7. माननीय न्यायालय की प्रतिष्ठा की अन्य सभी विभागों में मिसाल दी जाती है। अतः यदि न्याय विभाग की रिक्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यहाँ से वंचित होने के साथ-साथ अन्य विभागों की भर्तियों से भी वंचित हो जायेंगे।
8. चूँकि प्रशासनिक पदों के लिए निर्धारित योग्यता स्नातक है तथा निम्न पदों के लिए योग्यता 10वीं है, अतः सीनियर सैकण्डरी योग्यता वाले अभ्यर्थीयों के लिए कोई भर्ती नहीं रह जाती है।
निवेदन है कि शैक्षणिक योग्यता पुनः संशोधित करवा कर पूर्ववत सीनियर सैकण्डरी निर्धारित कर वंचित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिलाने की कृपा करें, ताकि पूर्व सूचना के अभाव में ग्रामीण, गरीब एवं वंचित अभ्यर्थीयों के साथ अन्याय न हो तथा वे भी अपनी वर्षों की तैयारी का सदुपयोग कर सकें।
प्रार्थीः- राजकुमार शर्मा एवं अन्य सीनियर सैकण्डरी योग्यता वाले अभ्यर्थी Contact : 9252276597
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राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से कनिष्ठ सहायक भर्ती 2020 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें आवश्यक योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर सर्टिफिकेट निर्धारित की गई है।
ReplyDeleteइससे पूर्व समस्त कनिष्ठ सहायक भर्तीयों में यह योग्यता, अधिनियम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) (Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986) (as amended) के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक निर्धारित थी तथा अन्तिम भर्ती 2017 में की गई थी।
इस सम्बन्ध में निम्नानुसार विनम्र निवेदन है-
1. गरीब, ग्रामीण अथवा असमर्थ वर्ग में जो अभ्यर्थी पारिवारिक एवं आर्थिक कारणों से स्नातक नहीं कर पाये थे उनको अधिकारों से वचित होना पड़ रहा है।
2. चूंकि इससे पूर्व सभी भर्तियों में आवश्यक कम्प्यूटर कौशल सर्टिफिकेट अनिवार्य है अतः शैक्षणिक योग्यता से कार्यालयिक कार्यदक्षता में अन्तर नहीं रहता।
3. चूंकि भर्ती के समस्त चरण जो कि लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर दक्षता तथा टाइपिंग से गुजरते हैं अतः इसमें विभाग को आवश्यक दक्ष एवं योग्य कर्मचारी मिल जाते हैं, अतः इस पद के लिए प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक योग्यता का अन्तर कार्यदक्षता पर नहीं पड़ता है।
4. कनिष्ठ लिपिक के समकक्ष समस्त परीक्षाओं की शैक्षणिक योग्यता केन्द्रीय एजेन्सीयों (एस.एस.सी. , एस.एस.बी. आदि) एवं अन्य समस्त राज्य एजेन्सीयों में भी सीनियर सैकण्डरी निर्धारित की हुई है अतः परीक्षा के निर्धारित केन्द्रीय मानकों के आधार पर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अपने अवसर से वंचित हो रहे हैं।
5 चूंकि पूर्व में निर्धारित योग्यता के आधार पर भी विभाग को निपुण एवं कर्मठ कर्मचारी मिले हैं अतः इस अन्तर को कोई विशेष प्रतिफल विभाग को नहीं दिख रहा हैं अपितु कम आवेदन होने से राजस्व हानि ही होगी।
6. पूर्व में अत्यंत अल्प अन्तर से वंचित अभ्यर्थी जो कि आगामी वर्ष में इन्हीं रिक्तियों की तैयारी कर रहे थे उन्हें 2 वर्ष से अधिक समय से वंचित होना पड़ा है तथा उन्हें योग्यता वृद्धि की कोई पूर्व सूचना नहीं थी, अतः जो अभ्यर्थी मूल अधिनियम की पात्रता के आधार पर तैयारी कर रहे थे, वे न तो स्नातक कर पाये तथा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से भी वंचित होना पड़ रहा है।
7. माननीय न्यायालय की प्रतिष्ठा की अन्य सभी विभागों में मिसाल दी जाती है। अतः यदि न्याय विभाग की रिक्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यहाँ से वंचित होने के साथ-साथ अन्य विभागों की भर्तियों से भी वंचित हो जायेंगे।
8. चूँकि प्रशासनिक पदों के लिए निर्धारित योग्यता स्नातक है तथा निम्न पदों के लिए योग्यता 10वीं है, अतः सीनियर सैकण्डरी योग्यता वाले अभ्यर्थीयों के लिए कोई भर्ती नहीं रह जाती है।
निवेदन है कि शैक्षणिक योग्यता पुनः संशोधित करवा कर पूर्ववत सीनियर सैकण्डरी निर्धारित कर वंचित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिलाने की कृपा करें, ताकि पूर्व सूचना के अभाव में ग्रामीण, गरीब एवं वंचित अभ्यर्थीयों के साथ अन्याय न हो तथा वे भी अपनी वर्षों की तैयारी का सदुपयोग कर सकें।
प्रार्थीः-
राजकुमार शर्मा
एवं अन्य सीनियर सैकण्डरी योग्यता वाले अभ्यर्थी
Contact : 9252276597